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Rajasthan Ghar Ghar Aushadhi Yojana राजस्थान घर घर औषधि योजना

Rajasthan Ghar Ghar Aushadhi Yojana

राजस्थान घर घर औषधि योजना (Rajasthan Ghar Ghar Aushadhi Yojana) : राजस्थान सरकार ने एक अनूठी पहल की है। घर-घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को चार चयनित औषधीय जड़ी-बूटी के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अभियान के तहत उन्हें चार औषधीय जड़ी-बूटी के पौधे (तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ) दिए जाएंगे।

Rajasthan Ghar Ghar Aushadhi Yojana
Rajasthan Ghar Ghar Aushadhi Yojana

राजस्थान सरकार अपने नागरिकों के लिए घर-घर औषधि योजना 2022 शुरू करने जा रही है। इस योजना में, राज्य सरकारअपने नागरिकों को औषधीय पौधे उपहार के रूप में प्रदान करेगा। राजस्थान वन विभाग की नर्सरी सैकड़ों और हजारों औषधीय पौधों के पौधे विकसित कर रही हैं जिन्हें जल्द ही राज्य के निवासियों को उपहार में दिया जाएगा। इस लेख में हम आपको राज्य सरकार की घर-घर औषधि योजना (GGAY) की पूरी जानकारी के बारे में बताएंगे।

What is Ghar Ghar Aushadhi Yojana of Rajasthan

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में घोषणा की गयी कि “राजस्थान औषधीय पौधों की विविधता तथा गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसको बढ़ावा देने के लिए ‘घर-घर औषधि योजना’ शुरू की जायेगी। जिसके अंतर्गत औषधीय पौधों की पौधशालायें विकसित कर तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा इत्यादि पौधे नर्सरी से उपलब्ध कराये जायेंगे।“ उक्त घोषणा के अनुसरण में माननीय मंत्रीमंडल की आज्ञा 61 / 204 दिनांक 18.04.2021 द्वारा राज्य में औषधीय पौधों के संरक्षण एवं नागरिकों के स्वास्थ्य रक्षण हेतु घर-घर औषधि योजना के अंतर्गत औषधीय पौधों की पौधशालायें विकसित कर तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा व कालमेघ के पौधे वन विभाग की पौधशालाओं में उपलब्ध कराये जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी है।

राजस्थान घर घर औषधि योजना के उद्देश्य

  • राज्य में औषधीय पौधे उगाने के इच्छुक परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए वन विभाग के वृक्षारोपण में बहुउपयोगी औषधीय पौधे उपलब्ध कराना।
  • मानव स्वास्थ्य सुरक्षा एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने तथा औषधि के लिए बहुउपयोगी औषधीय पौधों की उपयोगिता के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार कर जन चेतना का विस्तार करना।
  • औषधीय पौधों के प्राथमिक उपयोग एवं संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग के सहयोग से साक्ष्य आधारित सूचना उपलब्ध कराना।
  • जिला प्रशासन एवं वन विभाग के नेतृत्व में माननीय जन-प्रतिनिधियों, पंचायती राज संस्थाओं, विभिन्न सरकारी विभागों एवं संस्थाओं, विद्यालयों एवं औद्योगिक घरानों आदि के सहयोग से जन-अभियान के रूप में इसे क्रियान्वित करना है।

घर घर औषधि योजना का क्रियान्वयन

  • योजना के क्रियान्वयन के लिए वन विभाग नोडल विभाग होगा। इस योजना को जन अभियान के रूप में संचालित किया जाएगा।
  • इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वन विभाग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख (पीसीसीएफ एचओएफएफ) की अध्यक्षता में एक कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाएगा। इस योजना के लिए राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)/अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) होंगे।
  • योजना के क्रियान्वयन हेतु माननीय जनप्रतिनिधियों, पंचायती राज संस्थाओं, विभिन्न सरकारी विभागों एवं संस्थाओं, विद्यालयों के सहयोग से जिला प्रशासन के नेतृत्व में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा. , और औद्योगिक घरानों, आदि। उप वन संरक्षक जिला स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्य सचिव होंगे।
  • जिले में योजना का क्रियान्वयन जिला स्तरीय कार्ययोजना बनाकर किया जायेगा। कार्य योजना में वितरण स्थलों की पहचान, वितरण प्रणाली, विभिन्न विभागों से सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था, पदोन्नति की रणनीति, वितरण और प्रचार के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था आदि शामिल होंगे।

राजस्थान घर घर औषधि योजना वित्तीय आवंटन

इस योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा 210 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2021-22 के लिए 31.40 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन किया गया है। वन संभागों को आनुपातिक रूप से बजट आवंटित किया जाएगा। बजट निम्नलिखित कार्यों पर खर्च किया जाएगा

  • लक्ष्य के अनुसार पौधे और 10% अतिरिक्त पौधे तैयार करना
  • वितरण और प्रचार
  • वन विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु राज्य स्तरीय मीडिया योजना एवं प्रचार सामग्री

राजस्थान घर घर औषधि योजना प्रतियोगी परीक्षा के मुख्य बिंदु

योजना का नामराजस्थान घर घर औषधि योजना
योजना का प्रारंभ01 अगस्त 2021 से
योजना की अवधि60 माह / 5 वर्ष (वर्ष 2021-22 से 2025-26)
योजना का संचालनवन विभाग राजस्थान
वित्त पोषितराज्य सरकार राजस्थान (100%)
औषधि पौधेतुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ
प्रत्येक लाभार्थी को दिए जाने वाले पौधों की संख्या8 (प्रत्येक औषधीय पौधे 2-2)
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