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Aanganwadi Bharti 2022
राजस्थान के झालावाड़ जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों के ग्राम पंचायतों में साथिन के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करके आवेदन आमंत्रित किए है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, झालावाड़ में स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते है। अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन इस कार्यालय में व्यक्तिगत या रजिस्टर्ड डाक द्वारा 22 जुलाई 2022 को सायं 5 बजे तक जमा कर सकेंगी। Aanganwadi Bharti 2022
पंचायत समिति का नाम | ग्राम पंचायत का नाम |
झालरापाटन | गागरोन, मण्डावर |
मनोहरथाना | पिण्डोला |
डग | डोडी, हरनावदा, देवगढ़, गंगधार |
भवानीमंडी | कुंडीखेड़ा |
अकलेरा | खारपा, भालता, सरड़ा |
Aanganwadi Bharti 2022 चयन हेतु वांछित पात्रता
1. स्थानीय निवासी:- आवेदनकर्ता महिला सम्बन्धित ग्राम पंचायत की मूल निवासी होनी चाहिये। (मूल निवासी होने के आधार हेतु दस्तवेजों की छाया प्रति मतदाता पहचान-पत्र / राशन कार्ड / जन आधार कार्ड / आधार कार्ड / मूल निवास प्रमाण पत्र / जाति प्रमाण-पत्र / विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र / ग्राम विकास अधिकारी / सरपंच द्वारा जारी प्रमाण-पत्र में से कोई भी दो वांछनीय दस्तावेजों की छाया प्रति का उल्लेख आवेदन पत्र मे भी किया जाये) विधवा / तलाकशुदा महिला को ससुराल व मायके दोनो स्थानों के लिए यथानुसार निवासी माना जा सकेगा।
2 आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधित घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना अनिवार्य है।
3. वैवाहिक स्थिति :- आवेदन हेतु महिला का विवाहित होना आवश्यक नहीं।
4. शैक्षणिक योग्यता :- साथिन हेतु 10 वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
5. आयु : आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी आवश्यक है, परन्तु अनूसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा परित्यकता एवं विशेष योग्यजन (गति आधारित प्रमस्तिक घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन तेजाब आक्रमण के पीड़ीत, पेशीय दुष्पोषण) के प्रकरण में आयु 45 वर्ष तक की होगी। (विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को)
विधवा हेतु प्रमाण-पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र व पुनर्विवाह नही किया है, इसका आवेदन पत्र की घोषणा में अंकन आवश्यक होगा।
परित्यक्ता व तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम स्तर (न्यायालय / उपखण्ड अधिकारी इत्यादि) से जारी आदेश / डिग्री की छायाप्रति को आवश्यक रूप से दस्तावेजों में संलग्न किया जाये।
चयन हेतु मूल्याकन मानदण्ड
साथिन चयन हेतु उनके मूल्यांकन मानदण्ड संलग्न परिशिष्ट व के अनुसार होगा जिसमें अलग-अलग बिन्दुओं के अलग-अलग अंकभार निर्धारित होगे।
श्रेणीवार आरक्षण
जिन ग्राम पंचायत में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनूसूचित जाति / जनजाति / अल्पसंख्यक वर्ग का है, उस ग्राम पंचायत मे उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्य किया जाएगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के जारी प्रमाण-पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। (कीमी लेयर में नही होने संबंधित प्रमाण- पत्र जारी होने के उपरान्त भी अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी कीमी लेयर में मान लिया जाये ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है) अर्थात आवेदक महिला का पिछडा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष पूर्व तक के ही स्वीकार किये जायेगे व इस संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश लागू होगे।
(13) चयन प्राथमिकता: चयन की प्राथमिकता परिशिष्ट “ब” पर दिए गए मूल्यांकन प्रपत्र में वर्णित मापदण्डो व उनके अंकभार के अनुसार देय होगी।
Aanganwadi Bharti 2022 आवेदन की अंतिम तिथि
आवेदन फार्म मय संलग्न दस्तावेज कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, झालावाड़ में व्यक्तिशः / रजि. डाक द्वारा दिनांक 22.07.2022 सायं 05:00 बजे तक जमा करवाये जा सकेगे। आवेदक अपना आवेदन पत्र ग्राम पंचायत, विभागीय वेबसाइड (wcd.rajasthan.gov.in). ई-मित्र अथवा इस कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं
अन्य दिशा-निर्देश
- उक्त मानदेयकर्मी साथिन पद पूर्णतया स्वैच्छिक है तथा विभागीय परिपत्र की शर्तो व निर्देशों के अध्याधीन है।
- आवेदक फर्म परिशिष्ट “अ” सहायक निदेशक कार्यालय या विभागीय वेबसाईट wcd.rajasthan.gov.in से प्राप्त किये जा सकते है।
- अभ्यार्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन परिशिष्ट अ प्रपत्र (3 प्रतियों) में इस कार्यालय में कार्यदिवस में व्यक्तिशः / रजि. डाक दिनांक 22.07.2022 को सायं 05:00 बजे तक जमा करा सकेगी।
- विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् अथवा विज्ञप्ति के दौरान किसी ग्राम पंचायत में विवाद / संशय / स्पष्टीकरण की स्थिति में सहायक निदेशक महिला अधिकारिता झालावाड़ का निर्णय अंतिम होगा एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।
- प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य दस्तावेज गलत व फर्जी पाये गये तो विभाग आपकी मानदेय सेवाऐ समाप्त कर आपको हटा सकता है तथा आपके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही कर सकता है।
- प्रतिमाह भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जायेगा मानदेय सेवा भारत / राज्य सरकार द्वारा समय – समय पर दिये जाने वाले दिशा-निर्देशों एवं नीति निर्णय के अध्याधीन होगी। यह पूर्णतः अस्थाई है एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने वाली मानदेयकर्मी है। इस पर किसी भी प्रकार के राज्य सेवा नियम लागू नहीं होंगे।
- इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता झालावाड़ से प्राप्त की जा सकती है।
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