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Aadhaar Card Close Update : आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो अपडेट करें वरना हो जाएगा बेकार

Aadhaar Card Close Update

यदि आपने आधार कार्ड बना लिया है और आपके आधार कार्ड को बनाए हुए 10 साल (Aadhaar Card Close Update) हो गए हैं तो उस आधार कार्ड को तुरंत अपडेट करा ले नहीं तो आपका आधार कार्ड बेकार हो जाएगा। इसको लेकर एक ऑफिसियल प्रेस नोट जारी किया गया है। यह प्रेस नोट राजस्थान सरकार सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा जारी किया गया है जिसके अनुसार जिन लोगों का आधार कार्ड बने हुए 10 साल हो गए हैं और उन्होंने बीच में कभी भी अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवाया है तो अपने आधार कार्ड को तुरंत अपडेट करवा ले वर्तमान समय में आधार कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है.

Aadhaar Card Close Update
Aadhaar Card Close Update

आधार कार्ड का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने सरकारी सेवाओं के सत्यापन के लिए किया जाता है इसलिए अपना 10 साल पुराना आधार कार्ड जरूर अपडेट करा लें ताकि आधार धारकों को प्रमाणीकरण या सत्यापन में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो आधार कार्ड अपडेट की विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है।

Aadhaar Card Close Update

इस प्रेस नोट के अनुसार राज्य में वर्ष 2011 से आधार नामांकन कार्य प्रारंभ हुआ था और राज्य में आज 93 प्रतिशत जनसंख्या आधार नामांकित है। आधार नम्बर का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं में सत्यापन के लिये किया जा रहा है। इन योजनाओं व सेवाओं का लाभ उठाने के लिये आधार नम्बर धारकों को अपनें नवीनतम व्यक्तिगत विवरण से आधार डेटा को अपडेट रखना अपेक्षित हैं ताकि आधार नम्बर धारक के प्रमाणिकरण / सत्यापन में असुविधा ना हो।

इसी क्रम में यूआईडीएआई नई दिल्ली द्वारा यह निर्देश प्रसारित किये गये है कि “ऐसे व्यक्ति जिन्होनें अपना आधार 10 वर्ष पूर्व बनवाया था एवं तदोपरांत विगत सालों में कभी भी अपडेट नही करवाया है ऐसे आधार धारकों को दस्तावेज अपडेट करवाने का आग्रह किया जाता है।”

आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो अपडेट करें

सभी आधार नम्बर धारकों को यूआईडीएआई द्वारा दस्तावेज अपडेट की सुविधा निर्धारित शुल्क के साथ प्रदान की गई है जिसके द्वारा आधार नम्बर धारक व्यक्तिगत पहचान के प्रमाण (पीओआई) और पते के प्रमाण (पीओए) दस्तावेजों को आधार डेटा में अपडेट कर सकता है। इस सुविधा को यूआईडीएआई के माँय आधार पोर्टल पर ऑनलाईन एक्सेस किया जा सकता है या किसी भी नजदीकी आधार नामांकन केन्द्र पर जाकर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।

सभी जिलों से यह अपेक्षा है कि वह इन निर्देशों का जिले में व्यापक प्रचार-प्रसार करे और आधार नम्बर धारकों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिये प्रेरित करे।

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